Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2026-27: निशुल्क कोचिंग आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 25 अक्टूबर तक आवेदन

Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2026-27 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।

इस योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। पात्र विद्यार्थियों को विभाग के पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने का अवसर मिलता है।

आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी, पारिवारिक आय, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित पाठ्यक्रम की शर्तें समझना जरूरी है। नीचे योजना की पात्रता, परीक्षा-वार सीटें, कोचिंग अवधि, सहायता राशि, दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है।

Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2026-27

Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2026-27 का संक्षिप्त विवरण

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
संबंधित विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
शैक्षणिक सत्र2026-27
योजना का लाभसूचीबद्ध संस्थानों में निशुल्क कोचिंग
विस्तृत दिशा-निर्देशों में निर्धारित राज्य स्तरीय लक्ष्य30,000 सीटें
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
आवेदन शुरू होने की तिथि8 सितंबर 2026
आवेदन की नई अंतिम तिथि25 अक्टूबर 2026
आवेदन पोर्टलराजस्थान एसएसओ पोर्टल
चयन का आधारपात्रता, शैक्षणिक अंकों की मेरिट और संस्थान की प्राथमिकता

सत्र 2026-27 की मूल विज्ञप्ति में विभाग ने 15 नवंबर 2024 के संशोधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया, यथा संशोधित, के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के विस्तृत प्रावधान इन्हीं नियमों के आधार पर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि पहले 8 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की थी। अब 7 अक्टूबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे बढ़ी हुई अवधि में अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय संबंधित पाठ्यक्रम और कोचिंग संस्थान की प्राथमिकता ध्यान से चुनें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

कार्यक्रमतिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरू8 सितंबर 2026
पहले निर्धारित अंतिम तिथि7 अक्टूबर 2026
अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रेस नोट जारी7 अक्टूबर 2026
आवेदन की बढ़ी हुई अंतिम तिथि25 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है?

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य राजस्थान के पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

योजना में चयनित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रम की कोचिंग मिलती है। कोचिंग संस्थानों को निर्धारित फीस का भुगतान विभाग करता है।

कुछ निर्धारित पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए अपना आवास छोड़कर दूसरे शहर में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें निर्धारित हैं:

  • अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अभ्यर्थी योजना की निर्धारित श्रेणियों में शामिल होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • संबंधित परीक्षा या पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए।
  • विद्यार्थी ने पहले राज्य सरकार की इस निशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
  • केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड अथवा अन्य शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी पात्र नहीं है।

किन श्रेणियों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं?

पात्र श्रेणीविवरण
अनुसूचित जातिएससी
अनुसूचित जनजातिएसटी
अन्य पिछड़ा वर्गओबीसी
अति पिछड़ा वर्गएमबीसी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गईडब्ल्यूएस
अल्पसंख्यक वर्गनिर्धारित अल्पसंख्यक श्रेणी
विशेष योग्यजनदिव्यांग अभ्यर्थी

परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

योजना के लिए पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा ₹8 लाख वार्षिक निर्धारित है। आय की गणना में अभ्यर्थी की आय, यदि कोई हो, भी शामिल की जाती है।

माता-पिता या अभिभावक की स्थितिआय एवं अन्य शर्त
राजकीय कर्मचारी नहीं हैंअभ्यर्थी की आय सहित वार्षिक आय ₹8 लाख तक
राजस्थान सरकार में राजकीय कर्मचारी हैंअधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-11 तक तथा सकल वेतन और अन्य सभी स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक
केंद्र सरकार में राजकीय कर्मचारी हैंअधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-6 तक तथा सकल वेतन और अन्य सभी स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक

आवेदन में आय का विवरण भरते समय परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को ध्यान में रखें।

किन परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग मिलेगी?

विभाग के विस्तृत दिशा-निर्देशों में परीक्षा-वार सीटें और कोचिंग अवधि निम्न प्रकार निर्धारित हैं:

परीक्षा या पाठ्यक्रमनिर्धारित सीटेंकोचिंग अवधि
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा4501 वर्ष
आरपीएससी आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा9001 वर्ष
आरपीएससी सब इंस्पेक्टर एवं पे लेवल-10 और उससे ऊपर की निर्धारित परीक्षाएँ2,1006 माह
रीट परीक्षा2,8504 माह
आरएसएसबी की पटवारी, कनिष्ठ सहायक एवं निर्धारित संबंधित परीक्षाएँ3,6004 माह
कांस्टेबल परीक्षा2,4004 माह
बैंकिंग एवं बीमा की विभिन्न परीक्षाएँ9006 माह
रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएँ9006 माह
सीडीएस/एसएससी परीक्षाएँ9001 वर्ष
इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा—जेईई/नीट12,0002 वर्ष
क्लैट6001 वर्ष
सीए फाउंडेशन एवं सीयूईटी8001 वर्ष
सीएसईईटी एवं सीयूईटी8001 वर्ष
सीएमए फाउंडेशन एवं सीयूईटी8001 वर्ष
कुल राज्य स्तरीय लक्ष्य30,000—

जेईई और नीट की 12,000 सीटें संयुक्त रूप से निर्धारित हैं। विस्तृत दिशा-निर्देशों में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं और प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग-अलग 15,000 सीटों का लक्ष्य दिया गया है।

परीक्षा-वार शैक्षणिक योग्यता

योजना में सभी पाठ्यक्रमों के लिए समान शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। विद्यार्थी जिस परीक्षा की कोचिंग लेना चाहता है, उसकी पात्रता पूरी करनी होगी।

परीक्षा या पाठ्यक्रमनिर्धारित न्यूनतम योग्यता
यूपीएससी सिविल सेवा तथा आरएएसस्नातक अथवा स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत और 12वीं में 60% अंक
आरपीएससी सब इंस्पेक्टर एवं संबंधित पे लेवल-10 और उससे ऊपर की परीक्षाएँस्नातक अथवा स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत और 12वीं में 50% अंक
रीटबीएड/एसटीसी तथा 12वीं में 50% अंक
आरएसएसबी पटवारी, कनिष्ठ सहायक एवं संबंधित परीक्षाएँस्नातक में अध्ययनरत/12वीं की निर्धारित योग्यता; आरएससीआईटी अथवा कंप्यूटर कोर्स, ओ-लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा तथा 12वीं में 50% अंक
कांस्टेबल10वीं में 50% अंक
बैंकिंग एवं बीमायूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक डिग्री में 50% अंक
रेलवे भर्ती बोर्डस्नातक में अध्ययनरत तथा 12वीं में 50% अंक
सीडीएस/एसएससीस्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत और 12वीं में 50% अंक
जेईई/नीट, क्लैट, सीए फाउंडेशन, सीएसईईटी तथा सीएमए फाउंडेशन के निर्धारित पाठ्यक्रम10वीं में 50% अंक; 11वीं/12वीं में अध्ययनरत अथवा 12वीं उत्तीर्ण। साथ ही 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो

यह तालिका कोचिंग योजना में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता बताती है। संबंधित भर्ती या प्रवेश परीक्षा की अपनी पात्रता और आयु संबंधी शर्तें भी देखें।

श्रेणीवार सीटों का विवरण

विस्तृत दिशा-निर्देशों में कुल 30,000 सीटों का श्रेणीवार राज्य स्तरीय लक्ष्य इस प्रकार दिया गया है:

श्रेणीनिर्धारित सीटें
अनुसूचित जाति8,700
अनुसूचित जनजाति6,300
अन्य पिछड़ा वर्ग6,300
ईडब्ल्यूएस3,000
अल्पसंख्यक वर्ग3,000
अति पिछड़ा वर्ग1,500
विशेष योग्यजन1,200
कुल30,000

कोचिंग फीस का भुगतान कैसे होगा?

योजना में कोचिंग संस्थानों की दो श्रेणियाँ निर्धारित हैं:

  1. परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थान।
  2. बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थान।

विभाग के विस्तृत दिशा-निर्देशों में इनके लिए निम्न फीस निर्धारित है:

परीक्षा या पाठ्यक्रमपरिणामोन्मुखी संस्थान की फीसज्ञानवर्धक अन्य संस्थान की फीस
यूपीएससी सिविल सेवा₹75,000₹50,000
आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा₹50,000₹40,000
सब इंस्पेक्टर एवं संबंधित परीक्षाएँ₹20,000₹20,000
रीट₹15,000₹15,000
आरएसएसबी पटवारी, कनिष्ठ सहायक एवं संबंधित परीक्षाएँ₹10,000₹10,000
कांस्टेबल₹10,000₹10,000
बैंकिंग एवं बीमा₹20,000₹20,000
रेलवे भर्ती बोर्ड₹20,000₹20,000
सीडीएस/एसएससी₹40,000₹25,000
जेईई/नीट₹70,000 प्रतिवर्ष₹55,000 प्रतिवर्ष
क्लैट₹40,000₹25,000
सीए फाउंडेशन/सीएसईईटी/सीएमए फाउंडेशन के सीयूईटी सहित निर्धारित पाठ्यक्रम₹40,000₹25,000

तालिका में दी गई कोचिंग फीस का भुगतान विभाग संबंधित कोचिंग संस्थान को करता है। विद्यार्थी को मिलने वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए अलग शर्तें निर्धारित हैं।

₹40,000 वार्षिक सहायता किन विद्यार्थियों को मिलेगी?

निर्धारित पाठ्यक्रमों की कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर दूसरे शहर में किराये पर रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को आवास, भोजन और परीक्षा शुल्क आदि के लिए ₹40,000 वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

यह सुविधा निम्न निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित है:

  • यूपीएससी सिविल सेवा।
  • आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा।
  • मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएँ।
  • क्लैट।
  • सीए, सीएस और सीएमए के निर्धारित प्रवेश पाठ्यक्रम।
  • सीडीएस/एसएससी।

इस सहायता के लिए किरायानामा अथवा छात्रावास शुल्क की रसीद प्रस्तुत करनी होती है। संबंधित कोचिंग संस्थान दस्तावेजों को पोर्टल के Hostel Allowance विकल्प में अपलोड करता है।

नियमों में इस राशि का त्रैमासिक भुगतान करने का प्रावधान है। विभागीय छात्रावास में रहने वाले अभ्यर्थियों को यह राशि देय नहीं है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेज और संबंधित विवरण तैयार रखें।

दस्तावेज या विवरणउपयोग
जनाधार कार्डआवेदन और व्यक्तिगत विवरण के सत्यापन के लिए
जाति/श्रेणी प्रमाण पत्रनिर्धारित श्रेणी की पात्रता के लिए
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्रमूल निवासी होने के सत्यापन के लिए
10वीं की अंकतालिकासंबंधित पाठ्यक्रम की योग्यता और मेरिट के लिए
12वीं की अंकतालिकासंबंधित पाठ्यक्रम की योग्यता और मेरिट के लिए
अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका एवं संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपरीक्षा-वार पात्रता के अनुसार
आय संबंधी दस्तावेजपारिवारिक आय के सत्यापन के लिए
बैंक पासबुकबैंक खाते के विवरण और सहायता के भुगतान के लिए

जनाधार और अंकतालिकाओं का सत्यापन

दिशा-निर्देशों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाओं का सत्यापन संबंधित सरकारी डेटाबेस, जनाधार, राज ई-वॉल्ट और डिजिलॉकर आदि से किया जाएगा।

आवेदन से पहले जाति और मूल निवास संबंधी जानकारी जनाधार में अद्यतन एवं सत्यापित होना आवश्यक है। यदि 10वीं या 12वीं की अंकतालिका का स्वतः सत्यापन नहीं होता है, तो संबंधित दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प रहेगा।

आय प्रमाण के नियम

  • माता-पिता या अभिभावक राजकीय कर्मचारी हैं तो संबंधित कार्यालय द्वारा गत वर्ष के लिए जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  • राजकीय कर्मचारी नहीं हैं और आयकर रिटर्न भरते हैं तो गत वर्ष की आईटीआर की प्रमाणित प्रति देनी होगी।
  • आईटीआर नहीं भरने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में परिवार की समस्त स्रोतों से आय का घोषणा पत्र देना होगा। इसे नोटरी और दो राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित करवाने का प्रावधान है।

विशेष भत्ते के भुगतान के लिए विद्यार्थी का सक्रिय बैंक खाता अथवा विद्यार्थी और माता-पिता/अभिभावक का संयुक्त बैंक खाता दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की चयन प्रक्रिया

योजना में चयन निर्धारित पात्रता, शैक्षणिक अंकों और कोचिंग संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

  1. ऑनलाइन आवेदन: विद्यार्थी अपनी पात्रता और पाठ्यक्रम के अनुसार आवेदन करता है।
  2. मेरिट का निर्धारण: संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित 10वीं अथवा 12वीं के अंकों से मेरिट बनाई जाती है।
  3. प्रोविजनल सूची: परीक्षा और श्रेणीवार निर्धारित लक्ष्य के तीन गुना विद्यार्थियों की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी करने का प्रावधान है।
  4. दस्तावेजों की जाँच: मूल निवास वाले जिले के विभागीय अधिकारी दस्तावेज और पात्रता सत्यापित करते हैं।
  5. मुख्य मेरिट और प्रतीक्षा सूची: सत्यापन के बाद निर्धारित सीटों के अनुसार मुख्य सूची जारी होती है। अन्य पात्र अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है।
  6. संस्थान का आवंटन: मेरिट और विद्यार्थी की भरी हुई प्राथमिकताओं के आधार पर कोचिंग संस्थान आवंटित होता है।
  7. जॉइनिंग: चयनित विद्यार्थी निर्धारित अवधि में आवंटित संस्थान में प्रवेश लेता है।

सीबीएसई और आरबीएसई के अंकों से मेरिट कैसे बनेगी?

विस्तृत दिशा-निर्देशों में मेरिट निर्धारण के लिए निम्न व्यवस्था दी गई है:

  • सीबीएसई और अन्य बोर्ड के प्रतिशत को 0.9 से गुणा किया जाएगा।
  • आरबीएसई बोर्ड के प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।
  • समान प्राप्तांक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में 10 दिन के भीतर जॉइनिंग का अवसर दिया गया है। चयन के समय जारी संबंधित नोटिस में दी गई समय सीमा का पालन करें।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2026-27 का आवेदन स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।

  1. राजस्थान एसएसओ पोर्टल खोलकर लॉगिन करें।
  2. CM Anuprati Coaching आइकन पर जाएँ।
  3. CM Anuprati Coaching Scheme चुनें।
  4. ड्रॉपडाउन में Student विकल्प का चयन करें।
  5. जनाधार से प्राप्त व्यक्तिगत विवरण की जाँच करें।
  6. शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी और आय संबंधी जानकारी भरें।
  7. संबंधित परीक्षा या पाठ्यक्रम का चयन करें।
  8. उपलब्ध सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों का प्राथमिकता क्रम भरें।
  9. आवश्यक दस्तावेज और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
  10. पूरी जानकारी जाँचकर आवेदन जमा करें और उसकी प्रति सुरक्षित रखें।

कोचिंग संस्थान का प्राथमिकता क्रम ध्यान से भरें। संस्थान के आवंटन में मेरिट के साथ विद्यार्थी की प्राथमिकताओं की भूमिका रहती है।

योजना के अन्य महत्वपूर्ण नियम

  • योजना में पहले चयनित होकर कोचिंग संस्थान में जॉइन कर चुके विद्यार्थी आगामी सत्र में नया आवेदन करके दोबारा लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
  • दो वर्षीय मेडिकल/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एक बार मेरिट जारी करने और दूसरे वर्ष के लिए अलग मेरिट जारी नहीं करने का प्रावधान है।
  • चयन के बाद जॉइनिंग आधार आधारित बायोमेट्रिक/ओटीपी से की जाती है।
  • कोचिंग संस्थान योजना के लाभार्थी से निर्धारित व्यवस्था के अतिरिक्त राशि नहीं ले सकता।
  • विद्यार्थियों की उपस्थिति और कोचिंग की गुणवत्ता की निगरानी विभागीय पोर्टल से की जाती है।
  • आवेदन में दर्ज जानकारी और दस्तावेज सही होने की स्व-घोषणा करनी होती है।

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